salman khan news: हाईकोर्ट ने आरोपी की मौत से जुड़ी याचिका से सलमान खान का नाम हटाने का आदेश दिया

salman khan news बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिरासत में मारे गए आरोपी की मां रीता देवी की याचिका से खान का नाम हटाने का आदेश दिया है।

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हाइलाइट्स
केस की पृष्ठभूमि
याचिका और न्यायालय का निर्णय
न्यायालय का तर्क
अगले कदम

 

salman khan news आरोपी अनुज थापन की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका के बाद सोमवार, 10 जून को यह फैसला लिया गया।

केस की पृष्ठभूमि
salman khan news 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने फायरिंग की। शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल को बाद में गुजरात में पकड़ा गया। शूटरों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में अनुज थापन को एक अन्य व्यक्ति के साथ 26 अप्रैल को पंजाब में गिरफ्तार किया गया था। 1 मई को थापन क्राइम ब्रांच पुलिस लॉकअप के शौचालय में मृत पाया गया।

याचिका और न्यायालय का निर्णय
थापन की मृत्यु के पश्चात, उनकी मां रीता देवी ने 3 मई को एक याचिका दायर की, जिसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया गया तथा सीबीआई जांच की मांग की गई। देवी ने दावा किया कि हिरासत में उनके बेटे के साथ पुलिस द्वारा शारीरिक रूप से मारपीट की गई तथा उसे प्रताड़ित किया गया। अपनी याचिका में सलमान खान को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया था, जिसका अभिनेता ने विरोध किया तथा उनका नाम हटाने की मांग की।

salman khan news न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे तथा श्याम चांडक की खंडपीठ ने याचिका से खान का नाम हटाने के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा, “उनका नाम हटाया जाए। याचिकाकर्ता प्रतिवादी चार का नाम हटाने के लिए याचिका में संशोधन करने की अनुमति चाहता है, क्योंकि उसके विरुद्ध कोई दलील नहीं है तथा उसके विरुद्ध कोई राहत नहीं मांगी गई है।”

न्यायालय का तर्क
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि याचिका में सलमान खान को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का कोई वैध कारण नहीं था। न्यायालय ने कहा, हमें कोई कारण नहीं दिख रहा कि इस केस के इस याचिका में क्यों रहना चाहिए। वह आवश्यक पक्ष नहीं है।”

salman khan news न्यायालय ने अनुज थापन की अधूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी आलोचना की तथा इस मामले में अभियोजन पक्ष से सवाल किए। पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता की प्राथमिक चिंता उसके बेटे की मौत की जांच होनी चाहिए तथा सलमान खान को इसमें शामिल करने से मुख्य मुद्दे से ध्यान भटक जाएगा।

अगले कदम
रीता देवी के वकील ने तर्क दिया था कि सलमान खान को राज्य अपराध जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा जांच का हिस्सा होना चाहिए। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय सीआईडी ​​को लेना है। न्यायालय ने दोहराया कि याचिका में खान को शामिल करना अनावश्यक था तथा याचिकाकर्ता का ध्यान मुख्य मुद्दे-अनुज थापन की मौत की जांच पर केंद्रित किया।

उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह में निर्धारित की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच अनावश्यक व्यवधानों के बिना आगे बढ़े।

salman khan news यह निर्णय न्यायालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि कानूनी कार्यवाही का ध्यान केंद्रीय मुद्दों पर केंद्रित रखा जाए, अनावश्यक जटिलताओं से बचा जाए तथा न्याय कुशलतापूर्वक सुनिश्चित किया जाए।

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